लव जिहाद: विदेश से हो रही फंडिंग की साजिश, आरोपी को उम्रकैद

बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लव जिहाद मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जज रवि कुमार ने विदेशी फंडिंग और अवैध धर्मांतरण पर चिंता जताई। महिला ने बयान बदलकर आरोपी का पक्ष लिया, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

अक्टूबर 2, 2024 - 15:26
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लव जिहाद: विदेश से हो रही फंडिंग की साजिश, आरोपी को उम्रकैद

बरेली | उत्तर प्रदेश के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लव जिहाद मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि लव जिहाद की घटनाएं विदेशी फंडिंग से हो रही हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने इसे "लव जिहाद का उदाहरण" बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस मामले की सुनवाई ने समाज में चिंता और बहस को जन्म दिया है, जिसमें अदालत की टिप्पणी ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया है।

लव जिहाद: विश्व में हलचल मचाने की साजिश

जज रवि कुमार दिवाकर ने लव जिहाद के बारे में गंभीर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जनसांख्यिकी को बदलना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाना है। यह कट्टरपंथी गुटों द्वारा प्रेरित है, जो धोखाधड़ी विवाह के माध्यम से गैर-मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में पीड़िता ने कोर्ट में अपना बयान बदलते हुए कहा कि उसका प्रारंभिक बयान दक्षिणपंथी लोगों के माता-पिता पर दबाव डालने के कारण था। यह बयान मामले की संवेदनशीलता और राजनीति को उजागर करता है।

42 पन्नों का ऐतिहासिक आदेश जारी

न्यायाधीश रवि कुमार ने लव जिहाद की प्रकृति, उद्देश्य और वित्तपोषण पर विस्तार से चर्चा की और 42 पन्नों का आदेश जारी किया। उन्होंने पहले भी वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण और वुज़ुखाना को सील करने का आदेश दिया था। जज ने बताया कि अवैध धर्मांतरण कुछ चरमपंथियों द्वारा किया जाता है, जो ऐसे गतिविधियों में संलिप्त होते हैं या उनका समर्थन करते हैं, लेकिन यह सभी धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद में वित्तीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस मामले में विदेशी फंडिंग की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

लव जिहाद: एक नई परिभाषा

कोर्ट ने लव जिहाद को एक गंभीर खतरा मानते हुए इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। फैसले में लव जिहाद की परिभाषा स्पष्ट की गई, जिसमें बताया गया कि यह अवैध धर्मांतरण का मामला है। लव जिहाद में एक विशेष समुदाय के पुरुष अन्य समुदाय की महिलाओं को विवाह के जरिए धोखे से अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में अभियुक्त मोहम्मद आलिम ने अपना नाम आनंद बताकर पीड़िता को धोखा दिया, और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद, उसने पीड़िता की फोटो और वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया।

महिला का कोर्ट में बयान बदला

महिला ने 31 जुलाई 2024 को आरोपी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन बाद में कोर्ट में पेश नहीं हुई। उसके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद 19 सितंबर को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसने आलिम के पक्ष में अपना बयान बदल दिया। अदालत ने माना कि वह आरोपी से प्रभावित थी, इसलिए उसके अद्यतन बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे मामले में नया मोड़ आया।

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