मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा: अदालत से मिली अनुमति की मांग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 से 25 अक्टूबर तक जर्मनी और यूके यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। यह अनुमति एक लंबित मामले के कारण आवश्यक है, ताकि यात्रा के दौरान कोई नया विवाद न उत्पन्न हो सके।
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय (क्रम-4) में 13 से 25 अक्टूबर तक जर्मनी और यूके यात्रा के लिए अनुमति मांगी है। उनके वकील, अश्विनी बोहरा, द्वारा अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहे एक मामले के चलते यह अनुमति आवश्यक है, ताकि यात्रा के दौरान किसी नए विवाद का सामना न करना पड़े।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें 30 सितंबर 2013 को उनके खिलाफ पेश किए गए मामले का जिक्र है, जो पिछले 11 वर्षों से लंबित है। मुख्यमंत्री, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, इस बार "राइजिंग राजस्थान" कार्यक्रम के तहत जर्मनी और यूके की यात्रा करने का इरादा रखते हैं। यह यात्रा विदेशी निवेशकों से बातचीत करने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अदालत से यह भी निवेदन किया है कि वे इस यात्रा के बाद तुरंत लौट आएंगे और पहले भी अदालत की शर्तों का पालन कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों को 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े मामले में 10 सितंबर 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट किया गया था कि वे बिना अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकते। हाल ही में एक प्रार्थना पत्र में सांवरमल नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि भजनलाल शर्मा ने अनुमति के बिना विदेश यात्रा की है और उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी।
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