MP News : सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के परिवार को मिली सजा, जानें मामला क्या है?

सीबीआई ने एक रिटायर बैंक अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और उसके परिवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा दी। जांच में बोगस खातों के जरिए 37 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जिससे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ।

अक्टूबर 1, 2024 - 14:35
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MP News :  सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के परिवार को मिली सजा, जानें मामला क्या है?

भोपाल | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक रिटायर बैंक अधिकारी, उसके परिवार के पांच सदस्यों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सजा दी है। 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस 19 साल पुराने मामले में पूर्व असिस्टेंट जनरल मैनेजर जितेंद्र प्रताप सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन पर 32 लाख, 22 हजार 250 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है, जो न चुकाने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।

जितेंद्र की पत्नी किरन सिंह, बेटियों अनवेषा, गरिमा, नम्रता, दामाद समीर सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है, सभी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया। इन सभी पर भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं में आरोप थे। सीबीआई ने 2005 में इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके दौरान कई चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज और विभिन्न बैंक अकाउंट्स के साथ सोने-चांदी के गहने भी बरामद किए गए थे। इस मामले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित की है।

भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: घपले के पीछे की सच्चाई

सीबीआई ने 2007 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि रिटायर बैंक अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने 1 जनवरी 1999 से 2 अप्रैल 2005 के बीच लगभग 37 लाख 13 हजार 313 रुपये की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की। जांच में पता चला कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की विभिन्न ब्रांचों में अपनी पत्नी और बेटियों के नाम से बोगस बैंक खाते खोले और इस संपत्ति को उन खातों में छिपाया। ट्रायल के दौरान विशेष अदालत के सामने 94 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने सिंह को अवैध संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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