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CG. News : हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, आरोपी ने सास-ससुर को बैंक घोटाले में जबरन फंसाया...

हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आरोपी ने बैंक घोटाले में अपने सास और ससुर को झूठा फंसाया था। कोर्ट ने इस मामले में उचित सुनवाई और जांच का आदेश दिया है।

सितम्बर 17, 2024 | 04:10
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CG. News : हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, आरोपी ने सास-ससुर को बैंक घोटाले में जबरन फंसाया...

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर: एक बैंक कर्मचारी, जो किसानों के पैसे के गबन के मामले में आरोपी है, ने जानबूझकर अपने सास और ससुर का नाम भी फंसा दिया। इस मामले में सिविल कोर्ट ने बुजुर्ग दंपति के खिलाफ आदेश जारी कर दिया था। हालाँकि, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल हैं, ने सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

खुशबू शर्मा, जो जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक की मंडी चौक, बिलासपुर शाखा में बैंक क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी, ने बैंक में 80 लाख रुपये की हेराफेरी की। पहले वह कैशियर के रूप में काम कर चुकी थी। बैंक के शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 9 दिसंबर 2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने मुख्य आरोपी खुशबू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शर्मा ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसके ससुर और सास ने उसे इस घोटाले में शामिल होने के लिए मजबूर किया।

घोटाले में खुशबू शर्मा ने जानकी प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी, जो अलग मकान में रहते हैं, को भी फंसा दिया, जबकि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। सिविल कोर्ट ने जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन दायर की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और बैंक प्रबंधक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि जानकी प्रसाद शर्मा का इस मामले में कोई दोष नहीं है।

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Khilesh Kumar

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