अदालत का फैसला: शराब के पैसे न देने पर पत्नी की हत्या का आरोपी पति दोषी, कोर्ट ने आरोपी पति की सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में भोग सिंह ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या कर दी। अदालत ने उसे धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया, जो घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला है।

अक्टूबर 10, 2024 - 14:48
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अदालत का फैसला: शराब के पैसे न देने पर पत्नी की हत्या का आरोपी पति दोषी, कोर्ट ने आरोपी पति की सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । एक साल पहले एक घातक घटना में, भोग सिंह बैगा ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, जब उसने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि आरोपी समय पर अर्थदंड नहीं चुका पाता, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने हत्या के मामले में भोग सिंह को दोषी ठहराते हुए यह सजा दी, जो घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।

यह है पूरी घटना: शराब के लिए पैसे न देने पर पत्नी की हत्या

यह हत्या मामला पिछले वर्ष नवंबर में गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम करंगरा का है. आरोपी भोग सिंह ने अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी. इससे गुस्साए पति भोग सिंह ने घर के सामने पड़ी जलाऊ लकड़ी से सेमबाई के सिर, चेहरे और सीने पर ताबड़तोड़ हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद गौरेला पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था.

वहीं न्यायालय में हत्या के इस मामले की सूक्ष्मता से सुनवाई करते हुए जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह बैगा को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का आरोपी पाया गया. अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रूपये के साथ दंडित किया है. मामले में पंकज नागईच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की.

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